August 6, 2026

Big breaking:एमडी पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की रद्द

0
uttarakhand-highcourt

एमडी पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की रद्द

पिटकुल- नियमों के विपरीत पाई गई तैनाती, नियमित चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश

 

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिटकुल में प्रबंध निदेशक (एमडी) पद का अतिरिक्त प्रभार पीसी ध्यानी को सौंपे जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद इस नियुक्ति को नियमों के विपरीत माना और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि पद पर नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी की जाए।

ये भी पढ़ें:  डॉ. पंकज गर्ग एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया के निदेशक (शिक्षा), उत्तर क्षेत्र निर्वाचित

यह याचिका पिटकुल में चीफ इंजीनियर स्तर-वन एवं विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर राजीव गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने 10 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत पीसी ध्यानी को पिटकुल का एमडी (अतिरिक्त प्रभार) बनाया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि विभाग में वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिलना चाहिए था।

ये भी पढ़ें:  दिल्ली की कोर ग्रुप बैठक में भाजपा के बड़े फैसले

सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि एमडी पद के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री आवश्यक है, जबकि पीसी ध्यानी इस निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते थे। कोर्ट ने इस आधार पर उनकी नियुक्ति को नियमों के अनुरूप नहीं माना।

ये भी पढ़ें:  ऑरेंज अलर्ट के बीच डीएम का बड़ा फैसला, कल देहरादून में स्कूल बंद

खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि एमडी पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्था की जाए, लेकिन नियुक्ति नियमों के अनुसार ही सुनिश्चित की जाए।
इस मुद्दे पर पीसी ध्यानी का पक्ष मिलने पर प्रकाशित किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *