कुलदीप सिंह बिष्ट, पौड़ी
मंडल मुख्यालय पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल की जूनियर कक्षाओं की कक्षाएं बिना मान्यता के असंवैधानिक रूप से संचालित हो रही है मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉ आनंद भारद्वाज ने आज औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विद्यालय की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की मान्यता नहीं है विद्यालय प्रबंधन बिना मान्यता के असंवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित कर रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी जानकारी देते हुए बताया कि बिना विभागीय मान्यता प्राप्त किए विद्यालय संचालन एवं विभागीय आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18 बटे 19 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तथा निरंतर उलंघन की दशा में नोटिस प्राप्ति के दिन से प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपए जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा कराने का प्रावधान भी किया गया है।