organic ad

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया जायेगा विशेष अभियान, टोल फ्री नंबर किया जारी,आप भी कर सकते हैं शिकायत दर्ज

देहरादून: आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा होली पर्व के मध्येनजर प्रदेश में वृहद स्तर पर निरीक्षण/नमूना संग्रहण हेतु कार्ययोजना के तहत विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश समस्त अभिहित अधिकारियों को निर्गत किये गये। उन्होंने निर्देश दिए कि, विशेष अभियान के अन्तर्गत जिलों में संचालित की जाने वाली सख्त कार्यवाही का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे अन्य लोगों में मिलावट पर की गयी कार्यवाही के भय से रोक लग सके। मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने, जिलों में व्यापक स्तर पर डिक्वाय ऑपरेशन, ईन्फोर्समैन्ट एवं सर्विलांस की कार्यवाही करें एवं मिलावटी या ऐसे खाद्य निर्माताओं/थोक / आपूर्तिकर्ता / फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। जिससे उक्त कार्ययोजना के तहत कृत कार्यवाही से आम जनमानस में विभाग के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो और मिलावट करने वाले लोगों को इस कार्य को करने में जोखिम महसूस हो।

electronics

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर राजेश कुमार ने अभिहित अधिकारियों की टीम गठित कर बाह्य प्रदेशों से आपूर्ति हो रहे खाद्य सामाग्री जैसे- दूध, मावा, तेल, मसाले, नमकीन, आदि के विशेष रूप से नमूना संग्रह करने के निर्देश दिये। सदेहास्पद खाद्य सामाग्री के नमूनों का संग्रहण व जाँच में तेजी लाने के निर्देश भी दिये गये। अस्वास्थ्यकर दशाओं में खाद्य सामाग्री निमार्ण / वितरण कर रहे प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य में होली के पर्व के मध्येनजर संचालित विशेष अभियान में अभी तक 199 नमूने जाँच हेतु संग्रहित किये गये। पुलिस / प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण / सैम्पलिंग व आई०पी०सी की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भी कार्यवाही हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

राजकीय विश्लेषक खाद्य विश्लेषणशाला उत्तराखण्ड रूद्रपुर को नमूनों की जाँच रिपोर्ट तय समय सीमा के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही उपभोक्ताओं से विभागीय टोल-फ्री नम्बर 18001804246 पर मिलावटी / अधोमानक खाद्य सामाग्री के निमार्ण / विक्रय की सूचना / शिकायत दर्ज किये जाने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों को उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा आम जनमानस / उपभोक्ताओं को खाद्य सामाग्री क्रय करते समय निम्न बिन्दुओं को अमल में लाये जाने का अनुरोध किया गया।

• खाद्य सामाग्री क्रय करते समय निमार्ण / उपभोग की तिथि एवं अन्य जानकारी हेतु लेवल अवश्य पढ़ें।

ये भी पढ़ें:  शासन ने आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत नियमों के आलोक में प्रदेश के नगर निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की जारी

• मिठाईयां नमकीन / ड्राईफ्रूट, शीतल पेय कय करते समय बेस्ट विफोर डेट अवश्य देखें।

• अधिक रंग से रंगी चिप्स, नमकीन मिठाईयों आदि के सेवन से परहेज करें।

• मिलावटी खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में विभागीय टोल-फ्री 18001804246 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

• स्वास्थ्य सम्बन्धी मानको को पालन कर रहें प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामाग्री क्रय करें।

• इस्तेमाल किया खाद्य तेल में तैयार मिठाई, नमकीन आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसके प्रयोग से बचें।

उक्त समीक्षा बैठक में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के उपायुक्त (मुख्यालय) जीसी कण्डवाल, अभिहित अधिकारी मनीष सिंह, राजकीय विश्लेषक निशांत त्यागी तथा संजय मलिक उपस्थित थे एवं ऑनलाइन मोड से प्रभारी उपायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के आलावा जनपदीय अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *