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आसान नही होगा चेक देकर बचना मिलेगी सजा

न्यायालय ने दिया चेक बाउंस के मामले मे छः माह की सजा तथा 3,45,000 का अर्थदण्ड के आदेश

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चेक अनादरण के मामले में न्यायालय अष्टम् अपर सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) / न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन की अदालत ने अरोपी भागमल को दोषी करार देते हुए छ: माह का कारावास के साथ 3,45,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा 3,43,000/-

रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा करने के निर्णय सुनाया गया है।

परिवादी के अधिवक्ता दीपक मेगवाल द्वारा अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत कर परिवादी के परिवाद की ठोस पैरवी पैरवी की गयी। अश्वनी कुमार नि० खुडबुडा मौहल्ला निकट कालिका मन्दिर थाना कोतवाली जिला देहरादून ने आरोपी भागमल नि० राज्य कालोनी, पंचायती दुर्गा मन्दिर के पीछे थाना पटेलनगर, देहरादून के विरूद्ध दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवादी ने बताया कि अरोपित ने घर बनाने के लिए वर्ष 2016 में 3,00,000/- रूपये उधार माँगे और इसके एवज में आरोपी भागमल ने शिकायतकर्ता को एक चेक दिया जो वाउंस हो गाया, शिकायतकर्ता ने जब आरोपी से अपने रूपये वापस माँगें तो आरोपी टालता रहा उसके बाद शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजा फिर भी रूपये न लौटाने पर परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को सजा दिलाकर उधार लेने व रूपये वापस माँगें पर रूपये ना लेने वाले दोषी आरोपी को दण्डित करवाया गया।

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