organic ad

लेट कनेक्शन पर विभाग का आपके पक्ष में एक्शन, आपको भी मिलेगा जुर्माने का हिस्सा

बिजली कनेक्शन की देरी पर ऊर्जा निगम से वसूले जाने वाले जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी हिस्सा मिलेगा। अभी तक यह जुर्माना विद्युत नियामक आयोग ही वसूल तथा अब आयोग ने नई व्यवस्था का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर उपभोक्ताओं से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। एलटी कनेक्शन 15 दिन और एचडी कनेक्शन 60 दिन के भीतर देना होगा। इसमें देरी पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एचडी कनेक्शन में लोड बढ़ाने के आवेदन पर भी 15 दिन एचडी कनेक्शन में 30 दिन में काम ना होने पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपए देना होगा।
यही नहीं एमसीबी ट्रिप होने पर लाइट जाने पर शहरों में 4 घंटे गांव में 8 घंटे पहाड़ों पर जहां मोटर रोड नहीं है, वहां 12 घंटे में बिजली सप्लाई चालू करनी होगी। सर्विस लाइन टूटने लाइन बिजली पोल से टूटने पर शहरों में 6 घंटे गांव में 12 घंटे पहाड़ों पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में लाइन ठीक करनी होगी। इसके साथ ही एलटी लाइन में फाल्ट आने पर शहर व गांव में 12 घंटे पहाड़ों में बिना मोटर मार्ग वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में सप्लाई चालू करनी होगी। तो ट्रांसफर में खराबी आग लगने पर शहर गांव में 24 घंटे पहाड़ पर मोटर मार्ग वाली जगह में 48 घंटे बिना मोटर रोड वाले गांव में 72 घंटे में लाइट देनी होगी।

electronics
ये भी पढ़ें:  उत्तराखंड से बड़ी खबर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *