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Big breaking: मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के नाम याचिका से हटाने के दिये हाईकोर्ट ने निर्देश

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल के ने हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिववालय में सन 2000 से अब तक हुई अवैध नियुक्तियों तथा सचिव विधानसभा की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने याचिका में पक्षकार बनाए गए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सचिव कार्मिक, चुनाव आयोग भारत सरकार और राज्य चुनाव आयोग, गृह सचिव, वित्त सचिव, सी.बी.आई., मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को नाम याचिका से हटाने को कहा है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी डॉ.बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा सचिवालय में सन 2000 से अबतक सैकड़ो अवैध नियुक्तियां की गई हैं।
वर्ष 2001 से अब तक कुल मिलाकर 396 नियुक्तियाँ की गई हैं।
इनके लिए कोई विज्ञप्ति जारी नही की गई। लोगों के प्राथर्नापत्र में उन्हें नियुक्ति दे दी गयी।
यही नहीं, सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल की नियुक्ति भी नियम विरुद्ध तरीके से की गई है।
जब इसकी जाँच विधानसभा अध्यक्ष की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर कराई गई ।तो जाँच में कमेंटी ने सभी नियुक्तियां व सचिव की नियुक्ति को भी नियम विरुद्ध बताया।

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