कुलदीप सिंह बिष्ट, पौड़ी
पीजी संचालकों व डाक्टरों के हुए विवाद में कोर्ट ने दिये 4 डाक्टरों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
पौड़ी। पीपीपी मोड पर संचालित पौड़ी के जिला अस्पताल में कार्यरत डाक्टरों और पीजी संचालक के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विवाद में शामिल 4 डाक्टरों पर मारपीट, गाली-गलौज और छेड़छाड़ की धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है। जबकि पूर्व में इस प्रकरण में पुलिस ने विवाद के समय डाक्टरों की शिकायत पर पीजी संचालक व उनकी धर्मपत्नी के साथ अन्य 7 लोगों के खिलाफ मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पीपीपी मोड के जिला अस्पताल पौड़ी में कार्यरत 16 डाक्टर पौड़ी के एक पीजी (पेइंग गेस्ट) में रहते थे। जहां बीती 28 फरवरी की रात पीजी संचालक व उनकी धर्मपत्नी व अन्य सात लोगों और कुछ डाक्टरों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इस मामले में 1 मार्च को अस्पताल के डा. राहुल सैनी की तहरीर पर पुलिस ने पीजी संचालक व उनकी पत्नी सहित सात अन्य के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की थी। पीजी संचालकों ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर न्यायालय की शरण ली। जिस पर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पौड़ी में पीजी संचालक गुंजन नेगी व उसकी पत्नी अंजलि नेगी की तहरीर पर चार डाक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु हो गई है।
प्रभारी कोतवाल पौड़ी महेश रावत ने बताया कि डा. राहुल सैनी, डा. श्रुति सकलानी, डा. शशांक शर्मा और डा. आयुष अग्रवाल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज व छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर ली गई हैं। बताया कि एसआई सोमवीर को जांच रिपोर्ट सौंप जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।