लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव, अब करना होगा ये

नमिता बिष्ट
अब दो पहिया वाहन चालकों को डीएल बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर जाकर टेस्ट देना होगा। परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर डीएल बनाने की व्यवस्था खत्म कर दी है।
बता दें कि परिवहन विभाग ने पिछले दिनों यह व्यवस्था लागू की थी कि मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक माह का कोर्स करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके आधार पर सीधे दो पहिया और चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवा सकेंगे। लेकिन इसमें दो पहिया को लेकर देशभर से शिकायतें आई। इसके बाद एक्ट में संशोधन किया गया है। हालांकि चार पहिया वाहन के लिए मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू है।
उत्तराखंड में 49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
उत्तराखंड में परिवहन विभाग के 49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। इनमें से देहरादून और हल्द्वानी में 10-10, टिहरी में 1, हरिद्वार में 6, पौड़ी और कोटद्वार में 3-3, रुद्रप्रयाग में 2, कर्णप्रयाग में 1, ऊधमसिंह नगर में 3, काशीपुर और चंपावत में 2-2, अल्मोड़ा, बागेश्वर में 1-1 और पिथौरागढ़ में 4 सेंटर शामिल हैं।

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