अपराध -छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में 2कलयुगी शिक्षकों को अदालत ने सुनाई 5 साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा

अपडेट उत्तरकाशी —

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छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड़ के दो शिक्षको पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगा था इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को थाना उत्तरकाशी में अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

जिन्हें आज नई टिहरी जेल भेज दिया गया है। दोनो ही आरोपी ‌शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाना उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज  था।

उत्तरकाशी पुलिस ने मामले में 7 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अ‌भियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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‌अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की कारावास व 25-25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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