कोरोना टेस्ट होगा जब.. उत्तराखण्ड में प्रवेश मिलेगा तब -देखें पूरी खबर
देहरादून: लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण (corona pandemic) को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड (uttarakhand government) आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग सीमा पर स्थित चौकियों में भी कोविड टेस्ट करा सकेंगे। चौकियों पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था करने का आदेश मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को जारी किया है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशानिर्देशों में अनलॉक -4 की गाइडलाइन के अनुसार बाहर से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्हें आरटी-पीसीआर, ट्रू नेट टेस्ट या सीबी-नैट टेस्ट भारतीय चिकित्सा परिषद की किसी अधिकृत लैब से टेस्ट कराकर इसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
अब राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि ऐेसे लोग अगर अपने साथ रिपोर्ट नहीं ला पाए हैं या फिर टेस्ट नहीं करवा पाए हैं तो उन्हें सीमा पर कोविड टेस्ट की सुविधा मिलेगी। उन्हें सीमा पर भुगतान करके कोविड टेस्ट कराना होगा। अगर टेस्ट निगेटिव पाया जाता है तो वे राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन होना होगा।
मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को सीमा पर कोविड टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग के लिए सरकारी लैब में 2000 रुपए तथा प्राइवेट लैब से कराने पर 2400 रुपए चुकाने होंगे।
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया है। इससे कम से कम यह तय हो जाएगा कि बिना रिपोर्ट के कोई राज्य में प्रवेश न करें। अनलॉक-4 की गाइडलाइन में प्रदेश सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि कोविड -19 की चार दिन की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वालों को क्वांरटीन नहीं होना होगा। अगर रिपोर्ट नहीं है तो हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन संस्थागत क्वारंटीन होना होगा। अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ रहा है।