Big Barking: शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ी खबर

देहरादून: देहरादून से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023 -24 मैं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक जूनियर एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 33810000 (तीन करोड़ 38 लाख दस हजार) रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है।
देखें आदेश

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प्रेषक,

निदेशक,

बजट आवंटन

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

ननुस्खे तपोवन रोड दे

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा,

अर्थ- 2 / 1430-35 / 5क (02)/05/2023-24

26 दिनांक अप्रैल, 2023

पत्रांक- विषय:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक / जूनियर हाई स्कूल एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 227/XXIV ( )-A-2 / 2023-14 / 2020टी0सी0 दिनांक 11.04.2023 एवं पत्रांक 256/XXIV(1)-A-2/2023-14 / 2020टी0सी0 दिनांक 21.04.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक / जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2023-24 में मासिक वेतन का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बजट आवंटन आई०डी० के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, आवंटित धनराशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें। गत वित्तीय वर्ष अथवा वेतनादि की अवशेष धनराशि हेतु पृथक से कार्मिक वार बजट मांग पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही बजट आवंटन किया जाना संभव होगा- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 111489/09 (150)2019/XXVII (1) / 2023 दिनांक 31.03.2023 की शर्तों का अनुपालन

1-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे। 3- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0-04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार

2-

होगें 4 योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII ( 1 ) / 2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई०डी० शासनादेश संख्या 98832/XXVI / 430 / एक / 2018 /2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । 6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202 – सामान्य शिक्षा, 01- प्रारम्भिक शिक्षा 102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत

ब्यौरेवार शीर्षक / प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न आवंटन आई०डी० ।

1430-35

पृ०सं०- अर्थ-2/ 1430/35

/5क (02)/05/2023-24 / दिनांक उक्तवत् । प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । 11 महालेखाकार कार

2

3-

अनु सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। संबंधित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड

4- संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

5- सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड |

भवदीय,

(मोहम्मद गुलफाम अहमद) वित्त नियन्त्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ।

मोहम्मद गुलाम अहमद) वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ।

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