अवैध खनन की सूचना देने पर पड़े जान के लाले ,नपा अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल समेत दो गिरफ्तार

अवैध खनन की सूचना देने पर पड़े जान के लाले ,नपा अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल समेत दो गिरफ्तार

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पुरोला। अवैध खनन की सूचना देने वाले को अपने वाहन से कुचलने के प्रयास के आरोप में पुरोला पुलिस ने बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष और एक अन्य युवक के खिलाफ 109, 3(5) BNS में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को दस दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अंकित रमोला पूर्व में भी भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के मामले में जेल जा चुका है।

शिकायतकर्ता प्रवीन सिंह रावत निवासी वार्ड नम्बर तीन, नगर पालिका बड़कोट ने पुरोला पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार शाह को वह अपने साथियों विनोद सिंह राणा निवासी ग्राम कंसेरु और विनोद सिह रावत निवासी वार्ड नम्बर तीन, नगर पालिका बड़कोट के साथ देहरादून से वापस लौट रहे थे। नौगांव-राजगढ़ी मोटर मार्ग पर पलेठा के नजदीक उन्होंने कुछ लोगों को नदी मे क्रशर के लिए अवैध खनन करते देखा। उन्होंने 112 नम्बर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद नौगांव चैकी इंजार्च राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर अवैध खनन करने वाले मौके से भाग गए।

शिकायतकर्ता प्रवीन सिंह रावत ने तहरीर में बताया कि कुछ देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अपने साथी अंकित रमोला व अन्य के साथ मौके पर पहंुच गए और उनके साथ बहस करने लगे, जिस पर शिकायतकर्ता अपने साथियों के साथ अपनी कार से बड़कोट की ओर रवाना हो गया। रास्ते में अपने साथ अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने बड़कोट पुलिस को फोनकर घटना की जानकारी दी। जब तक वह पौंटी पुल पहुंचे, बड़कोट से पुलिस और नायब तहसीलदार भी वहां पहंुच गए।

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पौंटी पुल से करीब 100 मीटर आगे उनके पीछे आ रही नायब तहसीलदार की गाड़ी को ओवरटेक करे हुए एक स्कार्पियो कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। रावत का कहना है कि स्कोर्पियो अंकित रमोला ड्राइव कर रहा था। जबकि, पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल बगल में बैठा था। टक्कर मारने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए।

पुरोला के थानाध्यक्ष मोहन कठैत ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रवीन सिंह रावत की तहरीर पर अंकित रमोला पुत्र दीपकचन्द्र रमोला निवासी सुनारा, नौगांव और विनोद डोभाल पुत्र नत्थी लाल डोभाल के खिलाफ 109, 3(5) BNS में मुकदमा दर्ज आज दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें दस दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।