देहरादून। सोशल मीडिया पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भ्रामक खबर प्रसारित करने पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 के अंतर्गत देहरादून में दूसरा अभियोग पंजीकृत किया गया । एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा आमजन से भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भ्रामक खबरे प्रसारित न करने की अपील की।
आज थानाध्यक्ष गिरीश नेगी द्वारा You Tube पर @AmitKumar-lw3xx social media handle के माध्यम से एक वीडियो प्रसारित होने का संज्ञान लिया गया, जिसमे उत्तराखण्ड में चल रही पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर की रेस ट्रैक के एक सीध में न होने तथा उससे अभ्यर्थियों को दौड़ पूर्ण करने में तीन से चार सेकंड का अतिरिक्त समय लगने संबंधित भ्रामक व असत्य तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है। Id धारक व्यक्ति द्वारा गलत सूचना के आधार पर वीडियो के माध्यम से अभ्यर्थियों को भ्रमित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है , जिससे अभ्यर्थियों के मन मे परीक्षा प्रणाली के प्रति गलत तरीके की शंका उत्पन्न की जा सके तथा परीक्षा प्रणाली से लोगों का विश्वास कम किया जा सके।
वायरल वीडियो के संबंध में थानाध्यक्ष प्रेमनगर द्वारा थाना प्रेमनगर पर Id धारक @AmitKumar-lw3xx के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 की धारा 11(2) के अन्तर्गत मु०अ०सँ० – 177/24 पंजीकृत किया गया।
एसएससी अजय सिंह द्वारा आम जान से अपील की गई है कि वर्तमान में प्रचलित भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक खबरों को प्रसारित न करें, यदि किसी के मन में किसी भर्ती केंद्र में भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो वह संबंधित भर्ती केंद्र के व्यवस्थापक के समक्ष अपनी शंका को रख सकता है, गलत तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।