Digital Media Policy अभी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 ( ई) और 66 ( एफ ) के तहत कार्रवाई की जाती है । अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ) सजा का प्रावधान है ।अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर अपराधिक मन के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है । राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर कार्रवाई । लंबे समय से इस संबंध में नीति लाने के लिए प्रयासरत निदेशक सूचना शिशिर सिंह ने बताया कि पोस्ट किया कंटेंट अभद्र अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए ।
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत सरकार की जय-जय करने पर विज्ञापन मिलेगा, और यदि किसी ने खिलाफत या सरकार विरोधी कंटेंट परोसा तो तीन साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. अब आप देख लीजिए, क्या करना है. सरकार ने अपनी मंशा जता दी है. इसके अलावा, सरकार विरोधी, आपत्ति जनक, राष्ट्रविरोधी पोस्ट, अश्लीलता पूर्ण सामग्री पोस्ट करने पर मानहानि मुकदमे से लेकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों तक का केस चल सकेगा. कौन सा कंटेंट किस श्रेणी मे आयेगा यह तय सरकारी एजेंसी करेंगी.
इस नीति को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यू ट्यूब के खाता धारकों को सब्सक्राइबर्स (ग्रहकों) व फालोअर्स (अनुयायियों) के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। सरकार इन्हें सूची बद्ध कर विज्ञापन देगी। नीति के अनुसार एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इंफ्लूएंसरों चार श्रेणियों के हिसाब से पांच, चार, तीन व दो लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।