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Big breaking: उत्तराखंड के इन शिक्षकों को लगा झटका: देखें आदेश

देहरादून । बेसिक शिक्षा संवर्ग से माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में समायोजित/पदोन्न्त शिक्षकों को 2006 से पूर्व के वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत अवधि में जो भी उपार्जित अवकाश अर्जित किये, के बदले अवकाश तो मिलेगा लेकिन कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

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अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल महावीर सिंह बिष्ट समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रेषक,

अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,

सेवा में,

गढ़वाल मण्डल । पत्रांक / सेवा.अराज./2693-2701/3क(2)/2023-24 दिनांक 08 जून 2023

विषय-

बेसिक शिक्षा संवर्ग से माध्यमिक शिक्षा संवर्ग मैं समायोजित / पदोन्न्त शिक्षकों के उपार्जित अवकाश प्रकरणों के

सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि कतिपय शिक्षक जो कि बेसिक शिक्षा संवर्ग में कार्यरत रहे हैं तथा 25 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत समायोजन / पदोन्नति के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में सहायक अध्यापक (एल०टी० ) में समायोजित / पदोन्नत हुए हैं. अब सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं किन्तु उनके उपार्जित अवकाश प्रकरणों पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या बेसिक शिक्षा में रहते हुए जो उपार्जित अवकाश अध्यापकों के द्वारा अर्जित किये गये हैं उनका लाभ यथावत माध्यमिक शिक्षा में आने के बाद पूर्णतः मिलेगा अथवा नहीं।

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इस सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन होने पर बेसिक शिक्षकों की सेवायें बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत तथा माध्यमिक शिक्षकों की सेवायें, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित की जा रही थी किन्तु उत्तरांचल/उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार दिनांक 22 अप्रैल 2006 से प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के भाग – 11 प्रकीर्ण की धारा-58 में निर्धारित प्राविधान “इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त शिक्षक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जिसमें कोई परिवेक्षणीय या निरीक्षणीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी है, राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे और वे राज्य सरकार के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और उन पर राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा शर्तें लागू होंगी।” की व्यवस्था की गयी।

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उक्त अधिनियम में की गयी व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को वर्ष 2006 से राज्य सरकार का शिक्षक लिया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा नियमानुसार जो भी उपार्जित अवकाश

किये जाते हैं उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात ऐसे उपार्जित अवकाशों को राजकीय कर्मचारी / शिक्षकों की भांति वित्तीय अनुमन्यता है किन्तु 2006 से पूर्व के वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत अवधि में जो भी उपार्जित अवकाश अर्जित किये गये है वे शिक्षकों को अवकाश हेतु अनुमन्य हैं किन्तु उनका कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।

कृपया इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों

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एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यपकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवद्रय

(महावीर सिंह बिष्ट) मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)

० सेवा राज/ 2693-2701/350)/ns लड़वाल मण्डल, पीढ़ी। प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

  1. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल । 2. समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक. रा०ड०का० / समाति

गटताल