कुलदीप सिंह बिष्ट, पौड़ी
पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने लैंसडाउन थाने के अंतर्गत दुराचार के दो साल पुराने प्रकरण में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 6 साल की सजा सुनाई है। यही नही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह रावत जानकारी देते हुए बताया कि लैंसडाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 18 जनवरी 2020 का दुराचार का एक मामला है। जहां लैंसडाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही युवक मोनू उर्फ चीना (25) ने एक गांव में अपनी बुआ की शादी में आयी 4 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना दिया। पीड़ित और आरोपी इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मामले का परिजनों को तब पता चला जब ये बालिका काफी देर से दिखाई नहीं दी। परिजनों ने काफी ढूँढ़-खोज की, लेकिन बेटी का कहीं कोई पता नही चला। इस पर पिता ने 18 जनवरी की दोपहर पुलिस को सूचना दी। जिस पर परिजनों के साथ पुलिस ने भी उसे आसपास के क्षेत्र और जंगल में ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन करने के बाद बालिका जंगल में मोनू उर्फ चीना के साथ दिखाई दी। शासकीय अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान मोनू उर्फ चीना अश्लील अवस्था में पाया गया। यही नहीं बालिका पर शरीर पर जख्म भी पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां न्यायालय ने मोनू उर्फ चीना को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 6 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई । साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कुलदीप बिष्ट बॉडी