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बड़ी खबर- उत्तराखंड में मकान मालिक नहीं बढ़ा पाएगे मनमर्जी का किराया-उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 हुआ विधानसभा में पास

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प्रदेश में रह रहे किराए के मकानों पर किरायेदारों के लिए खुशखबरी है कि अब मकान मालिक अब अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे वही अब किराए का समय पूरे होने पर नियम कायदे के अनुसार मकान को खाली कराना होगा। ज्यादातर मकान मालिक और किरायेदारों में अनबन बनी रहती है। और कभी कभी यह अनबन बड़े झगडा का रूप लेती और मामला कोर्ट कचहरी तक चले जाता है। लेकिन अब हमें सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 पास कर दिया है और इसकी अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी।

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अक्सर देखा जाता है मकान मालिक और किराएदार के बीच किराया बढ़ोतरी करना बड़ा महाभारत बन जाता है तो वही अवधी पूरे होने के बाद भी बहुत से लोग मकान खाली नहीं करते हैं।लेकिन केंद्रीय आदर्श किरायेदारी अधिनियम 2021 की तर्ज पर उत्तराखंड में किरायेदारी अधिनियम 2021 विधानसभा से पास हो गया है। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे। वहीं किरायेदार और मकान मालिकों के हित भी सुरक्षित हो जाएंगे।

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ऐसे खत्म होंगे झगड़े

* मकान मालिक और किराएदार ओं के बीच होगा लिखित अनुबंध तय

अधिनियम के तहत मकान की पुताई बिजली की वायरिंग स्विच बोर्ड पानी का नल ठीक करने आदि के लिए अलग जिम्मेदारी तय की जाएगी

मकान मालिक अपनी मर्जी से नहीं बढा पाएंगे किराया

किराये से संबंधित विवाद व शिकायतें सिविल न्यायालय में दायर नहीं होंगे। इसे मामलों की किराया प्राधिकरण व न्यायालय में सुनवाई की जाएगी।


आवासीय व व्यावसायिक दोनों भवन शामिल

उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 में न केवल आवासीय भवन बल्कि व्यावसायिक भवन में शामिल होंगे। अब किराया बाजार को बढ़ावा मिलेगा। जो जितना अधिक किराया लेगा, उसी हिसाब से सुविधाएं भी देगा। माना जा रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद सबकी राह आसान होगी।

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