कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में ये कैसा नियम ?
ईएसआई सरकार द्वारा कम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के चिकित्सकीय इलाज के लिए दी जाने वाले सुविधा है। परन्तु ईएसआईसी बंजारावाला डिस्पेंसरी में इन दिनों सुविधा का लाभ लेने में मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है। क्योंकि ईएसआई के नये नियम के अनुसार डिस्पेंसरी में उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा किसी पैनल हॉस्पिटल में रैफर करने के लिए सीएमओ, देहरादून से अनुमति प्रदान करना आवश्यक है, और सीएमओ ऑफिस से अनुमति दो या तीन अथवा चार दिनों के बाद प्राप्त हो रही है। जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पढ़ रहा है। ईएसआई में ईलाज करने आ रहे कई लोगों का कहना है कि इससे ईलाज नहीं मिल पा रहा है। एक व्यक्ति के हाथ की हड्डी टुटे होने पर भी उसे तीन दिनों तक टुटे हाथ को लेकर अनुमति पत्र की प्राप्ति के लिए ईएसआई बंजारावाला के चक्कर लगाने पढ़े, बावजूद उसे कर्ज लेकर अपना ईलाज कराना पढ़ा, परन्तु सीएमओ कार्यालय से परमिशन प्राप्त नहीं हो पायी। इसी तरह से डिलीवरी, गर्भावस्था में महिलायें अनुमति नहीं हो पाने के कारण ईएसआई कार्यालय, बंजारावाला के चक्कर काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर द्वारा रैफर किये जाने के बाद अलग से सीएमओ से परमिशन की प्रक्रिया समझ से परे है, लोगों का यह भी कहना है कि आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस निमय में बदलाव या पूर्ववत होना चाहिए। पूर्व में डिस्पेंसरी के चिकित्सकों द्वारा ही रैफर किया जाता था, सीएमओ से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। इस संदर्भ में कार्यरत चिकित्सों का कहना है कि आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा रहा है, नये नियम के अनुसार अनुमति अनिवार्य है। इस संदर्भ में लोगों का कहना है कि अनुमति पत्र के लिए पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी अनुमति नहीं मिल पायी, ईलाज भी नहीं हुआ और दिनभर ईएसआई, बंजारावाला में भटकना पढ़ रहा है।