उत्तराखंड में ओमीक्रोन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
बता दें कि देहरादून में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने के बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू 27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।