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उत्तराखंड में तीन महीने के लिए बढ़ाया गया रासुका

देहरादून: प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. जिसको लेकर

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राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना के मद्देनजर सरकार ने रासुका को 3 महीने के लिए बढ़ाया है. सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है.पिछले दिनों शासन द्वारा जारी एक आदेश में भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई थी.

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