बाहुबली नेता डीपी यादव को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने महेंद्र भाटी हत्याकांड में बरी कर दिया है। सीबीआई अदालत के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने डीपी यादव को दोष मुक्त कर दिया है डीपी यादव को सीबीआई की अदालत ने महेंद्र भाटी हत्या कांड में डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,, पिछले दिनों कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।दरअसल 13 सितंबर 1992 गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर हत्या कर दी गयी थी। हत्या का आरोप डीपी यादव,परनीत भाटी,करण यादव, व पाल सिंह पर लगा। 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सीबीआई कोर्ट के आदेश को चारों दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है वहीं महेंद्र भाटी के पुत्र ने इनकी सजा बढ़ाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि डीपी यादव जमानत पर बाहर हैं और इस केस में अन्य आरोपियों की सजा पर फैसला होना है।