देहरादून। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में विद्यालयी शिक्षा विभाग (प्रशासनिक संवर्ग) के समूह ‘क’ श्रेणी के निम्नलिखित शिक्षा अधिकारियों के अनिवार्य / अनुरोध के आधार पर अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती स्थल से स्तम्भ 4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है।