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Big breaking: रूद्रप्रयाग का फर्जी शिक्षक पहुंचा पांच साल के लिए पुरसवाडी

Big breaking: रूद्रप्रयाग का फर्जी शिक्षक पहुंचा पांच साल के लिए पुरसवाडी जेल 

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बी०एड० की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी करने पर जनपद रूदप्रयाग के फर्जी शिक्षक को 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

जनपद रूदप्रयाग में तैनात फर्जी शिक्षक महेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह द्वारा अपनी बी०एड० की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की गई। शिक्षा विभाग के एस०आई०टी एवं विभागीय जाँच के अनुसार उक्त शिक्षक की बी०एड की डिग्री का सत्यापन कराया गया जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जॉच आख्या प्राप्त हुई जिसमे उक्त फर्जी शिक्षक के द्वारा विश्वविद्यालय से कोई भी बी०एड० की डिग्री जारी नही हुई पायी गई। शासन स्तर से एस०आई०टी जॉच भी कराई गई थी। जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा उपरोक्त शिक्षक के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा माननीय सी०जे०एम० न्यायालय जनपद रूद्रप्रयाग के समक्ष विचारण हुआ। आज दिनांक 03. 10.2024 को विद्वान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय श्री अशोक कुमार सैनी के न्यायालय द्वारा उपरोक्त फर्जी शिक्षक महेन्द्र सिंह को फर्जी बी०एड० की डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दोषी करार पाते हुए अभियुक्त महेन्द्र सिंह को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 10000 (दस हजार रूपये) रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया एवं जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। तथा धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 (पाँच हजार रूपये) रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया एवं जुर्माना अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा तथा उसे न्याय अभिरक्षा मे लेकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार पुरसाड़ी, (चमोली) भेजा गया।

उक्त मामले मे राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद चन्द्र आर्य द्वारा की गई है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव शिक्षा सचिव गृह उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की जा रही है।